अदालत ने हत्या का दोष सिद्ध होने पर दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता बीके राजपूत के अनुसार थाना सीपरी बाजार के भोजला गांव निवासी अमित उर्फ सीपू यादव ने तहरीर देते हुए बताया कि 3 नवंबर 2013 की रात 11.30 बजे परिवार में दीपावली की पूजा के बाद वह अपने छोट र्भाई संतोष यादव के साथ पूजा का प्रसाद देने गांव के ही अपने मामा हरीसिंह के घर गए थे। इसी दौरान गांव के ज्ञानसिंह यादव, संजीव यादव, बब्लू यादव व एक व्यक्ति आए। ज्ञान सिंह असलहों से लैैस था। कहने लगे कि मारपीट की शिकायत कराने थाने गया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब अब जान से मार डालेेंगे। इसके बाद उसके भाई को धक्का देने लगे। इतने में ज्ञान सिंह ने भाई की हत्या करने के उद्देश्य से उसके पेट में गोली मार दी। जिससे वह गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया।
चिल्लाने पर सभी गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देकर भाग निकले। उपचार के लिए संतोष को मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया था। जहां उपचार दौरान उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने ज्ञान सिंह, बल्लू व एक नाबालिग पर 307, 504 व 506 में रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने विवेचना के दौैरान धारा 302 की बढ़ोत्तरी कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।
अन्सार खान पत्रकार
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