चेक बाउंस को लेकर महिला को सुनाई गई सजा पुलिया नंबर 9 झांसी का मामला

झांसी। पीठासीन अधिकारी अतिरिक्त न्यायालय दिलीप सिंह की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में दोष सिद्घ होने पर महिला को एक साल की सजा व दो लाख रुपये जुर्माना लगाया है। परिवादिनी के अनुसार थाना प्रेमनगर स्थित पुलिया नंबर नौ निवासी वंदना तिवारी ने एक लाख रुपये उधार लिए थे। इसकी अदायगी के लिए एक लाख रुपये का चेक दिया था, लेकिन खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण चेक बाउंस हो गया था। इसके बाद यह परिवाद न्यायालय में दायर किया गया था। सुनवाई के बाद बृहस्पतिवार को अदालत ने दोषी मानते हुए अभियुक्ता वंदना तिवारी को एक साल की सजा व दो लाख रुपये जुर्माना लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को तीन माह के अतिरिक्त कारावास की भी सजा भुगतनी होगी। न्यायालय ने एक लाख रुपये परिवादिनी को भी बतौर प्रतिकर दिलाए जाने का आदेश दिया है।


अन्सार खान पत्रकार 


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